मुंबई। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की अब हालात खराब हो जाएगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में बदलाव हुआ है। राज्य सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए 2019 एक्ट में बदलावों की घोषणा की है।
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इसके साथ ही चालान की राशि बढ़ाने की भी जानकारी दी। राज्य के ट्रांसपोर्ट मंत्री अविनाश ढाकणे ने कहा कि चालान की रकम बढ़ाने से दुर्घटनाओं की संख्या कम होगी और यात्रियों में अनुशासन बना रहेगा।
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देखें चालान की राशि
एंबुलेंस को रास्ता ना देने पर 10,000 रुपये का चालान।
वाहन में अमान्य बदलाव करने पर 1,000 रुपये का चालान।
बिना इंश्योरेंस के वाहन चलाने पर 2,000 रुपये का चालान।
राज्य परिवहन की बस में बिना टिकट यात्रा पर 500 रुपये का चालान।
ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन चलाने पर 5,000 रुपये का चालान और इतना ही चालान वाहन मालिक पर किया जाएगा जिसने अपने वाहन के उपयोग की अनुमति दी है।
नंबर प्लेट या रजिस्ट्रेशन प्लेट पर कुछ भी गलत मिलने, बिना रिफ्लैक्टर और टेललैंप्स पर 1,000 रुपये का चालान।
इन सभी नियमों के उल्लंघन पर चालान के अलावा 500 रुपए पहली बार और 1,500 रुपये दूसरी और तीसरी बार नियम तोड़ने पर वसूले जाएंगे।
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