पालनपुर (गुजरात), 24 अगस्त (भाषा) गुजरात के बनासकांठा जिले में 30 वर्षीय गर्भवती महिला से बार-बार दुष्कर्म और जबरन धर्मांतरण कराने से जुड़े मामले के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।
पुलिस ने बताया कि मामले में वांछित तीन अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं। ये तीनों मुख्य आरोपी अख्तरशाह फकीर के रिश्तेदार हैं।
पुलिस उपाधीक्षक सी.एल. सोलंकी ने बताया कि अख्तरशाह फकीर को गिरफ्तार कर लिया गया है। 20 अगस्त को धानेरा थाने में अख्तरशाह, उसके भाइयों आरिफ रजबशाह फकीर और इलियास रजबशाह फकीर तथा उनके चाचा सलीमशाह फकीर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
सोलंकी ने कहा, ‘‘मुख्य आरोपी अख्तरशाह फकीर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य आरोपियों (उसके दो भाइयों और चाचा) को पकड़ने के प्रयास जारी हैं।’’
महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि चारों आरोपियों ने पिछले महीने उससे बार-बार दुष्कर्म किया और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। साथ ही, उन्होंने उस पर अपना धर्म बदलने के लिए दबाव डाला।
प्राथमिकी के अनुसार, उस समय पांच महीने की गर्भवती महिला ने आरोप लगाया है कि उसके अलग रह रहे पति का परिचित अख्तरशाह फकीर उसके करीब आया। अख्तरशाह ने दावा किया था कि उसके दादा महिला की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए “तांत्रिक” उपाय बता सकते हैं।
महिला ने अप्रैल में सबसे पहले पालनपुर ईस्ट थाने में अख्तरशाह फकीर और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने बताया कि इस मामले के बाद अख्तरशाह फकीर और दो अन्य लोगों, जो उसके चचेरे भाई हैं, को गिरफ्तार किया गया था।
महिला ने आरोप लगाया कि अप्रैल में दर्ज मामले में फरार आरिफ और इलियास फकीर ने उसे जान से मारने और उसकी बेटियों का अपहरण करने की धमकी दी। इसके चलते उसे समझौते के लिए गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष हलफनामा दाखिल करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
प्राथमिकी के अनुसार, 16 जून को आरोपियों (अख्तरशाह फकीर और उसके चचेरे भाइयों) के जेल से रिहा होने के बाद महिला और अख्तरशाह फकीर धानेरा तालुका के एक गांव में चले गए।
हालांकि, महिला ने आरोप लगाया कि गर्भवती होने के बावजूद अख्तरशाह फकीर उससे दुष्कर्म और मारपीट करता रहा। साथ ही, वह उस पर फोन के जरिए अन्य पुरुषों से संपर्क करने का दबाव डालता था।
पुलिस ने बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत दुष्कर्म, आपराधिक धमकी और मारपीट के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा, गुजरात धर्म स्वतंत्रता अधिनियम की धाराएं भी लगाई गई हैं।
भाषा आशीष माधव
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