पांच वर्षीय ममेरे भाई की हत्या करने के आरोप में व्यक्ति गिरफ्तार
पांच वर्षीय ममेरे भाई की हत्या करने के आरोप में व्यक्ति गिरफ्तार
नयी दिल्ली, सात मार्च (भाषा) दिल्ली में 22 वर्षीय एक व्यक्ति को अपने पांच वर्षीय ममेरे भाई का कथित रूप से गला घोंटने और उसका गला रेतने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि आरोपी ने यह कदम बच्चे की मां (मामी) को ‘सबक सिखाने’ के लिए उठाया, क्योंकि वह अपने पति के साथ अक्सर झगड़ती रहती थी।
उन्होंने बताया कि आरोपी की पहचान रवि कुमार के रूप में हुई है, जो सड़क किनारे मछली बेचता था।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, ‘पांच मार्च को अपराह्न 12.20 बजे सूचना प्राप्त हुई, जिसमें बताया गया कि मोहन गार्डन में निर्माणाधीन इमारत में, उसके घर से लगभग 50 गज की दूरी पर, पांच वर्षीय एक बच्चे का शव मिला, जिसकी गर्दन पर तेज धार वाले हथियारों से घावों थे।’
पीड़ित के पिता, पाचू महतो ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा 3 मार्च से लापता था, और रवि कुमार ने सबसे पहले 5 मार्च को दोपहर के आसपास शव देखा था। शुरू में, महतो को शक था कि उनकी पत्नी ने उनके बेटे की हत्या की है, क्योंकि पारिवारिक विवादों के बाद वह हाल ही में घर छोड़कर चली गई थी।
पुलिस ने उसके कॉल डिटेल रिकॉर्ड का विश्लेषण किया और उसके बिहार के छपरा में होने का पता चला, जहां उससे पूछताछ की गई। पुलिस ने बताया कि महिला ने घटना में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया और कहा कि लगातार झगड़ों के कारण वह घर छोड़कर चली गई थी।
जांचकर्ताओं ने बाद में इलाके के सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया और स्थानीय विक्रेताओं और दुकानदारों से बात की। अधिकारियों ने बताया कि फुटेज में बच्चे को तीन मार्च को अपराह्न लगभग 3.24 बजे रवि कुमार के साथ आखिरी बार देखा गया था, जिससे उसपर संदेह पैदा हुआ।
उसने पुलिस को बताया कि अपने मामा के साथ अक्सर होने वाले झगड़ों को लेकर वह बच्चे की मां से नाराज़ था और उसे सबक सिखाना चाहता था।
पुलिस के मुताबिक, तीन मार्च को शराब पीने के बाद वह बच्चे को एक निर्माणाधीन इमारत में ले गया, उसे जमीन पर गिरा दिया और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार, इसके बाद उसने चाकू से बच्चे का गला रेत दिया।
पुलिस ने बताया कि उसने शव को जैकेट से ढक दिया और मौके से चला गया। पुलिस के मुताबिक, दो दिन बाद, वह लकड़ी इकट्ठा करने के बहाने इमारत में लौटा, शव को अपने घर ले आया और परिवार वालों को झूठ बताया कि बच्चा उसे वहां मृत मिला।
पुलिस ने बताया कि बच्चे का पोस्टमॉर्टम छह मार्च को संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में किया गया और भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया।
पुलिस ने बताया कि वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू आरोपी की निशानदेही पर बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि मामले की आगे की जांच जारी है।
भाषा तान्या दिलीप
दिलीप

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