दिल्ली दंगों से संबंधित मामले में एक व्यक्ति आरोपमुक्त

दिल्ली दंगों से संबंधित मामले में एक व्यक्ति आरोपमुक्त

दिल्ली दंगों से संबंधित मामले में एक व्यक्ति आरोपमुक्त
Modified Date: November 29, 2022 / 08:34 pm IST
Published Date: August 24, 2022 9:35 pm IST

नयी दिल्ली, 24 अगस्त (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने 2020 में हुए दंगों से संबंधित मामले में दंगे, लूट और आपराधिक धमकी देने के आरोपी को बुधवार को आरोपमुक्त कर दिया। अदालत ने कहा कि वह दंगाई भीड़ में शामिल था, यह स्थापित नहीं हो पाया।

अदालत ने 25 फरवरी 2020 को उत्तर-पूर्वी दिल्ली के भागीरथी विहार में हुए दंगे से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए यह निर्णय सुनाया। दंगे के दौरान भीड़ ने एक घर को लूटने के बाद उसे आग लगा दी थी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमचाला ने कहा, ”मैंने पाया है कि अभियुक्त पर लगाए गए आरोप उचित संदेह से परे साबित नहीं होते हैं। इसलिए दिनेश यादव को मामले में लगे सभी आरोपों से मुक्त किया जाता है।”

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अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के अनुसार, इसमें कोई संदेह नहीं है कि दंगा, आगजनी और लूटपाट के सामान्य उद्देश्य हुई एक गैरकानूनी सभा हुई और गैरकानूनी सभा के कारण ”उपद्रव” और ”अफरा-तफरी” मची।

भाषा जोहेब माधव

माधव


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