राजस्थान में नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल की सजा

राजस्थान में नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल की सजा

राजस्थान में नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल की सजा
Modified Date: November 29, 2022 / 08:41 pm IST
Published Date: August 24, 2022 7:32 pm IST

कोटा, 24 अगस्त (भाषा) राजस्थान में झालावाड़ की एक पॉक्सो अदालत ने करीब तीन साल पहले 15 वर्षीय किशोरी का अपहरण करने और उससे दुष्कर्म के मामले में बुधवार को 25 वर्षीय व्यक्ति को 20 साल कैद की सजा सुनाई।

न्यायाधीश प्रदीप कुमार वर्मा की अदालत ने कमलेश कुमार भील नामक व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया।

लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर के मुताबिक पॉक्सो अदालत ने कमलेश पर 65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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दुष्कर्म पीड़िता की दादी की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर कमलेश के खिलाफ 18 सितंबर, 2019 को जवार थाने में मामला दर्ज किया गया था।

गुर्जर ने बताया कि एक नवंबर 2019 को नाबालिग को कमलेश के चंगुल से छुड़वाया गया था। पीड़िता के बयान के आधार पर कमलेश के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

भाषा रवि कांत वैभव

वैभव


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