नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी युवक को 10 साल का कारावास

नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी युवक को 10 साल का कारावास

नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी युवक को 10 साल का कारावास
Modified Date: January 30, 2024 / 07:37 pm IST
Published Date: January 30, 2024 7:37 pm IST

चित्रकूट (उप्र), 30 जनवरी (भाषा) जिले की एक विशेष अदालत ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण करने और उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप सिद्ध होने पर दोषी युवक को मंगलवार को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई और उस पर 21 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।

जिला शासकीय अधिवक्ता (पॉक्सो) तेज प्रताप सिंह ने बताया कि अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो) के विशेष न्यायाधीश विनीत नारायण पाण्डेय ने 16 साल की एक लड़की का अपहरण करने और उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप सिद्ध होने पर मंगलवार को दोषी अशोक कुमार को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई और उस पर 21 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।

उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति ने पहाड़ी थाने में 21 जुलाई 2017 को इस अपराध की प्राथमिकी दर्ज करवाई थी जिसके बाद पुलिस ने 29 नवंबर 2017 को आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।

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भाषा सं राजेंद्र राजकुमार


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