चित्रकूट (उप्र), छह अक्टूबर (भाषा) चित्रकूट जिले की एक विशेष अदालत ने एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने का दोष सिद्ध हो जाने पर आरोपी को शुक्रवार को 10 साल कैद की सजा सुनाई और उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) तेज प्रताप सिंह ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (विशेष पॉक्सो) के न्यायाधीश विनीत नारायण पांडेय ने शुक्रवार को बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कम्मू को 17 साल की एक लड़की के साथ बलात्कार करने का दोषी पाया और उसे 10 साल कैद की सजा सुनाई एवं उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया ।
घटना के संदर्भ में सिंह ने बताया कि बरगढ़ थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने दो मार्च 2017 को शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसकी 17 साल की बेटी के साथ गांव के 22 साल के युवक ने घर में घुसकर बलात्कार किया। पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी कर आरोप पत्र दाखिल किया और सुनवाई पूरी कर शुक्रवार को अदालत ने दोषसिद्ध आरोपी को सजा सुनाई।
भाषा सं आनन्द राजकुमार