मारपीट के 26 साल पुराने मामले में व्यक्ति को 15 दिन की जेल की सजा
मारपीट के 26 साल पुराने मामले में व्यक्ति को 15 दिन की जेल की सजा
एटा (उप्र), एक जुलाई (भाषा) उत्तर प्रदेश के एटा जिले की एक अदालत ने मारपीट, बंधक बनाने और धमकी देने के 26 साल पुराने मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए उसे 15 दिन की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि मामले की प्रभावी पैरवी और निगरानी के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस के ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत यह सजा दिलाई गई।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि नौ अक्टूबर 2000 को कोतवाली नगर थाने में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 342 (गलत तरीके से बंधक बनाना), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 504 (जानबूझकर अपमान करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि शिकायतकर्ता का आरोप था कि आरोपी बृजेश ने उसके एक रिश्तेदार को बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की और उसे जान से मारने की धमकी दी।
उन्होंने बताया कि जांच के बाद पुलिस ने 13 जुलाई 2001 को बृजेश के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिल कुमार ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी ठहराया और न्यायिक हिरासत में बिताई गई अवधि (15 दिन) के बराबर सजा सुनाई और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
भाषा सलीम अमित सुरेश
सुरेश

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