सौतेली बेटी के यौन उत्पीड़न के दोषी को कुल 19 साल जेल की सजा

सौतेली बेटी के यौन उत्पीड़न के दोषी को कुल 19 साल जेल की सजा

सौतेली बेटी के यौन उत्पीड़न के दोषी को कुल 19 साल जेल की सजा
Modified Date: December 27, 2022 / 10:56 am IST
Published Date: December 27, 2022 10:56 am IST

इडुक्की (केरल), 27 दिसंबर (भाषा) केरल की एक अदालत ने इडुक्की जिले के चेम्पकाप्पारा में अपनी किशोर सौतेली बेटी का यौन उत्पीड़न करने के दोषी व्यक्ति को कुल 19 साल कारावास की सजा सुनाई है।

इडुक्की त्वरित विशेष अदालत के न्यायाधीश टी जी वर्गीज ने यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत व्यक्ति को कुल 19 साल जेल की सजा सुनाई।

विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) शिजो मोन जोसेफ ने कहा कि दोषी को सिर्फ पांच साल जेल में रहना होगा क्योंकि अलग-अलग अपराध के लिए सजा एक साथ चलेगी।

अभियोजक ने कहा कि अदालत ने सौतेले पिता पर 35,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

उन्होंने कहा कि अदालत ने जिला विधि सेवा प्राधिकरण को पीड़िता के पुनर्वास के लिए 25,000 रुपये देने का निर्देश दिया है।

एसपीपी ने कहा कि मामले से संबंधित घटना इस साल की शुरुआत में इडुक्की के मुरीकासरी पुलिस थाना अंतर्गत चेम्पकाप्पारा में हुई थी।

उन्होंने कहा कि 13 वर्षीय पीड़िता के अनुसार, उसके सौतेले पिता ने दो अलग-अलग दिनों में दो बार उस समय उसका यौन उत्पीड़न किया, जब उसकी मां रात में नहाने गई थी।

भाषा सुरभि सिम्मी

सिम्मी


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