नाबालिग के साथ बलात्कार के जुर्म में व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सज़ा

नाबालिग के साथ बलात्कार के जुर्म में व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सज़ा

नाबालिग के साथ बलात्कार के जुर्म में व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सज़ा
Modified Date: November 29, 2022 / 07:52 pm IST
Published Date: August 19, 2021 2:16 pm IST

अलीबाग, 19 अगस्त (भाषा) महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार करने के जुर्म में यहां की एक विशेष अदालत ने 30 वर्षीय व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

विशेष और अतिरिक्त न्यायाधीश शाहिदा शेख ने हाल ही में आरोपी शंकर भाऊ पवार को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दोषी पाया।

अदालत ने उसे 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना 24 और 25 अप्रैल 2020 को। हुई थी। आरोपी ने अलीबाग तालुका के करले गांव में 13 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार किया, जिसके बाद शिकायत दर्ज की गई। उसने बताया कि मामले में कम से कम आठ गवाहों से पूछताछ की गई।

भाषा

नोमान मनीषा

मनीषा


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