भाभी की हत्या के दोषी युवक को उम्रकैद

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भाभी की हत्या के दोषी युवक को उम्रकैद

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  • Publish Date - August 7, 2024 / 12:55 PM IST,
    Updated On - August 7, 2024 / 12:55 PM IST

महराजगंज, सात अगस्त (भाषा) उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले की एक अदालत ने 2017 में अपनी भाभी की हत्या करने के जुर्म में एक युवक को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभय प्रताप सिंह ने मंगलवार को पनियरा थाना क्षेत्र के औसानी दरगाह निवासी मुनव्वर (24) को हत्या का दोषी मानते हुए सजा का एलान किया। न्यायाधीश ने मुनव्वर पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पूर्णेंदु त्रिपाठी ने बुधवार को बताया कि मुनव्वर ने 21 मई, 2017 को घरेलू विवाद के चलते अपने बड़े भाई की पत्नी शहाबुन्निशा की चाकू घोंपकर हत्या कर दी थी।

भाषा

सं सलीम पारुल

पारुल