मयूखा की दोस्त से बलात्कार का मामला : आरोपी की जमानत याचिका खारिज

मयूखा की दोस्त से बलात्कार का मामला : आरोपी की जमानत याचिका खारिज

मयूखा की दोस्त से बलात्कार का मामला : आरोपी की जमानत याचिका खारिज
Modified Date: November 29, 2022 / 08:20 pm IST
Published Date: August 11, 2021 12:29 pm IST

कोच्चि, 11 अगस्त (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने ओलंपिक पदक विजेता मयूखा जॉनी की दोस्त से बलात्कार करने और ब्लैकमेल करने के लिए पीड़िता की नग्न तस्वीरें लेने के आरोपी शख्स की अग्रिम जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी और कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो उसे पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ेगा।

न्यायमूर्ति शिर्सी वी ने कहा, ‘‘जमानत खारिज की जाती है। आपको आत्मसमर्पण करना पड़ेगा।’’ आरोपी ने दलील दी थी कि जनवरी 2016 में कथित घटना के पांच साल बाद दुष्कर्म की शिकायत दर्ज करायी गयी और दावा किया कि यह इम्पीरियर एमैनुअल चर्च के दो गुटों के बीच मतभेदों का नतीजा था। अभियोजन ने दो अगस्त को आरोपी की याचिका का इस आधार पर विरोध किया था कि उससे हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है और उसका फोन भी बरामद करना है।

आरोपी सीसी जॉनसन ने यह भी दावा किया था कि वह और पीड़िता इस गिरजाघर के सदस्य थे और उसके गिरजाघर छोड़ने के बाद दुष्कर्म की यह शिकायत दर्ज करायी गयी।

जॉनी ने जून में एक संवाददाता सम्मेलन करके 2016 में उनकी दोस्त के बलात्कार मामले की जांच के संबंध में केरल पुलिस और राज्य महिला आयोग की एक पूर्व अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए थे। जॉनी ने आरोप लगाए थे कि जॉनसन ने उनकी दोस्त से दुष्कर्म किया, उसकी नग्न तस्वीरें ली और तस्वीरों से पीड़िता को ब्लैकमेल किया।

पुलिस ने अदालत को बताया था कि राज्य पुलिस प्रमुख के आदेश पर पांच जुलाई को इस मामले की जांच अपराध शाखा को सौंपी गयी।

भाषा गोला प्रशांत

प्रशांत


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