एमसीडी ने नरेला जोन में 18 गोदाम और चार वाणिज्यिक संपत्तियां कुर्क कीं

एमसीडी ने नरेला जोन में 18 गोदाम और चार वाणिज्यिक संपत्तियां कुर्क कीं

एमसीडी ने नरेला जोन में 18 गोदाम और चार वाणिज्यिक संपत्तियां कुर्क कीं
Modified Date: November 29, 2022 / 08:11 pm IST
Published Date: August 24, 2022 9:00 pm IST

नयी दिल्ली,24 अगस्त (भाषा) संपत्ति कर नहीं अदा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए नगर निगम के अधिकारियों ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के नरेला जोन में 18 गोदाम और चार वाणिज्यिक संपत्तियों को कुर्क किया है।

अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि एमसीडी अदा नहीं किया गया संपत्ति कर वसूलने के लिए ‘‘पूरी तरह से प्रतिबद्ध’’ है और डीएमसी अधिनियम की धारा 158के तहत कार्रवाई की गई है।

एमसीडी ने एक बयान में कहा,‘‘ दिल्ली नगर निगम ने नरेला जोन में संपत्ति कर नहीं अदा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है और संपत्ति कर विभाग ने जींदपुर इलाके में 18 गोदाम तथा बेगमपुर इलाके में चार वाणिज्यिक संपत्तियां कुर्क की हैं।’’

बयान में कहा गया कि नरेला जोन का संपत्ति कर विभाग लंबे समय से इन मामलों को देख रहा था और उसने डीएमसी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत ‘कई नोटिस’भी भेजे थे ‘‘लेकिन संपत्ति मालिकों ने इन नोटिस को गंभीरता से नहीं लिया।’’

भाषा शोभना पवनेश

पवनेश


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