मेघालय सरकार ने संगठित क्षेत्र के श्रमिकों का न्यूनतम वेतन बढ़ाया

मेघालय सरकार ने संगठित क्षेत्र के श्रमिकों का न्यूनतम वेतन बढ़ाया

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  • Publish Date - July 24, 2025 / 11:38 AM IST,
    Updated On - July 24, 2025 / 11:38 AM IST

शिलांग, 24 जुलाई (भाषा) मेघालय सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में वृद्धि की है। अब उन्हें प्रतिदिन 541 रुपये का पारिश्रमिक मिलेगा।

श्रम विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी। यह नया वेतन एक अप्रैल 2025 से लागू होगा और इसमें परिवर्तनीय महंगाई भत्ता (वीडीए) भी शामिल होगा।

अधिसूचना में कहा गया है कि अर्ध-कुशल श्रमिकों को अब 583 रुपये प्रतिदिन, कुशल श्रमिकों को 624 रुपये प्रतिदिन और अति कुशल श्रमिकों को 665 रुपये प्रतिदिन दिए जाएंगे।

संशोधित पारिश्रमिक राज्य में 29 अनुसूचित रोजगारों पर लागू होगा, जिनमें कृषि, निर्माण, खनन, रेशम उत्पादन, घरेलू कार्य, सिलाई, कार्यशालाएं, सार्वजनिक परिवहन, पंजीकृत कारखाने और सरकारी प्राधिकरणों के तहत अस्थायी रोजगार शामिल हैं।

सरकार ने स्पष्ट किया कि नई मजदूरी दरों में वीडीए शामिल है, लेकिन इसमें अन्य लाभ या रियायतें शामिल नहीं हैं जो कर्मचारी पहले से ही प्राप्त कर रहे हैं।

भाषा गोला शोभना

शोभना