Abbas Ansari Hate Speech Case: विधायक अब्बास अंसारी की सदस्यता रद्द , कल कोर्ट ने सुनाई थी दो साल की सजा
Abbas Ansari Hate Speech Case: विधायक अब्बास अंसारी की सदस्यता रद्द , कल कोर्ट ने सुनाई थी दो साल की सजा
Abbas Ansari Hate Speech Case/ Image Credit: ANI
- विधानसभा ने विधायक अब्बास अंसारी की सदस्यता रद्द की।
- विधानसभा ने कल कोर्ट में सजा सुनाए जाने के बाद लिया फैसला।
उत्तर प्रदेश। Abbas Ansari Hate Speech Case: मऊ सदर सीट से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के विधायक और पूर्व राजनेता मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को एमपी/एमएलए अदालत ने कल हेट स्पीच मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी। वहीं इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जिसमें विधायक अब्बास अंसारी को विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया है।
Abbas Ansari Hate Speech Case: बता दें कि, विधानसभा ने यह फैसला मऊ की एमपी/एमएलए कोर्ट द्वारा कल भड़काऊ भाषण देने के मामले में 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद लिया है। मालूम हो कि, अब्बास अंसारी ने तीन मार्च 2022 को पहाड़पुर मैदान में एक जनसभा के दौरान मऊ प्रशासन को चुनाव के बाद ‘हिसाब-किताब करने और सबक सिखाने’ की धमकी दी थी। वहीं इस मामले में अब्बास के साथी मंसूर अंसारी को भी सजा सुनाई गई।
Uttar Pradesh | Suheldev Bharatiya Samaj Party MLA Abbas Ansari has been disqualified from the Assembly. This comes after the MP/MLA court in Mau yesterday sentenced him to 2 years of imprisonment in connection with a hate speech case.
(file pic) pic.twitter.com/1vvkDShawn
— ANI (@ANI) June 1, 2025

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