लद्दाख में ग्रुप ‘बी’ राजपत्रित पदों पर तदर्थ पदोन्नति को गृह मंत्रालय की मंजूरी

लद्दाख में ग्रुप ‘बी’ राजपत्रित पदों पर तदर्थ पदोन्नति को गृह मंत्रालय की मंजूरी

लद्दाख में ग्रुप ‘बी’ राजपत्रित पदों पर तदर्थ पदोन्नति को गृह मंत्रालय की मंजूरी
Modified Date: July 28, 2026 / 07:53 pm IST
Published Date: July 28, 2026 7:53 pm IST

लेह, 28 जुलाई (भाषा) गृह मंत्रालय ने लद्दाख में ग्रुप ‘बी’ राजपत्रित प्रशासनिक सेवा के रिक्त पदों को अंतरिम व्यवस्था के तौर पर ‘‘तदर्थ पदोन्नति’’ के माध्यम से भरने की मंजूरी दे दी है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि इस कदम से लद्दाख में राजपत्रित अधिकारियों की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी।

गृह मंत्रालय के 27 जुलाई के पत्र का हवाला देते हुए प्रवक्ता ने कहा कि मंत्रालय ने सूचित किया है कि अधिकारियों की कमी को दूर करने के लिए दीर्घकालिक समाधान तैयार करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। अधिकारी ने कहा कि मंत्रालय ने कहा है कि नियमित पदोन्नति व्यवस्था लागू होने तक केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन अंतरिम व्यवस्था के तौर पर पदोन्नति कोटे के तहत उपलब्ध रिक्त पदों को तदर्थ पदोन्नति के माध्यम से भर सकता है।

प्रवक्ता ने कहा कि गृह मंत्रालय का यह फैसला उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के हस्तक्षेप के बाद आया है, जिन्होंने ग्रुप ‘बी’ राजपत्रित प्रशासनिक सेवा के पदों पर अधिकारियों की भारी कमी का मुद्दा मंत्रालय के समक्ष उठाया था।

उपराज्यपाल ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे लद्दाख में शासन व्यवस्था मजबूत होगी और पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे अधिकारियों की जायज आकांक्षाएं पूरी होंगी।

प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रालय ने यह भी सलाह दी है कि ऐसी तदर्थ पदोन्नतियां कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के 3 अप्रैल 2013 के कार्यालय ज्ञापन, उसके बाद किए गए संशोधनों और समय-समय पर जारी अन्य निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार ही की जाएंगी और यह सभी निर्धारित शर्तों को पूरा करने के अधीन होगा।

भाषा अमित नरेश

नरेश


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