सोनभद्र (उप्र), 25 मार्च (भाष) उत्तर प्रदेश के सोनभद्र की एक अदालत ने छह वर्ष पहले सौतेली मां की हत्या करने के मामले में एक नाबालिग को दोषी ठहराते हुए बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
सरकारी वकील दिनेश प्रसाद अग्रहरि ने बताया कि 19 सितंबर 2019 को अजनिया गांव के निवासी अनिरुद्ध गुप्ता ने कोन थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी 30 वर्षीय बेटी रागिनी की 17 वर्षीय सौतेले बेटे ने चाकू मारकर हत्या कर दी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, रागिनी की शादी घटना से लगभग छह वर्ष पहले कचनरवा के निवासी शिवनारायण गुप्ता से हुई थी। शिवनारायण पहले से ही विवाहित था।
अग्रहरि ने बताया कि घटना के समय शिवनारायण और उसकी पहली पत्नी घर पर नहीं थे, इसी दौरान उनके बेटे ने रागिनी पर चाकू से हमला किया, जिससे उसे गंभीर चोट आईं और उसकी मृत्यु हो गई।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश (किशोर) अमित वीर सिंह की अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
भाषा सं सलीम जोहेब
जोहेब