विधायक देबबर्मा को इस्तीफा के नियमों का पालन नहीं करने के लिए अयोग्य घोषित किया गया

विधायक देबबर्मा को इस्तीफा के नियमों का पालन नहीं करने के लिए अयोग्य घोषित किया गया

विधायक देबबर्मा को इस्तीफा के नियमों का पालन नहीं करने के लिए अयोग्य घोषित किया गया
Modified Date: November 29, 2022 / 08:41 pm IST
Published Date: September 20, 2022 8:09 pm IST

अगरतला, 20 सितंबर (भाषा) इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (आईपीएफटी) के विद्रोही विधायक बृषकेतु देबबर्मा को इस्तीफा के नियमों का पालन नहीं करने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष रतन चक्रवर्ती ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

देबबर्मा ने पिछले साल त्रिपुरा विधानसभा की सदस्यता से अपना ‘इस्तीफा’ दिया था।

विधानसभा अध्यक्ष चक्रवर्ती ने कहा कि नियमानुसार, कोई भी विधायक जो इस्तीफा देना चाहते हैं, उन्हें विधानसभाध्यक्ष से मिल कर अपना त्यागपत्र सौंपना चाहिए, लेकिन उन्होंने निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया।

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चक्रवर्ती ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘पश्चिम त्रिपुरा के सिमना निर्वाचन क्षेत्र से विधायक बृषकेतु देबबर्मा ने एक संदेशवाहक के जरिए अपना इस्तीफा भेजा था जो मानदंडों का घोर उल्लंघन है।’

उन्होंने कहा कि देबबर्मा ने राज्यसभा के चुनाव के दौरान अपनी पार्टी के व्हिप का पालन नहीं किया और मतदान से अनुपस्थित रहे।

आईपीएफटी राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सहयोगी है।

विधानसभाध्यक्ष ने कहा, ‘इसके साथ ही, देबबर्मा ने इस्तीफा देने से पहले अपनी पार्टी से अनुमति नहीं ली थी। मैंने सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें राज्य विधानसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया है।’

इस सवाल पर कि क्या देबबर्मा को अगला विधानसभा चुनाव लड़ने की अनुमति होगी, चक्रवर्ती ने कहा कि वह इस संबंध में कोई निर्णय लेने के लिए चुनाव आयोग को मामले की रिपोर्ट भेजेंगे।

भाषा अविनाश माधव

माधव


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