टाटा संस के पूर्व चेयरमैन की मौत के बाद मोदी सरकार का बड़ा फैसला, अब पालन करने होंगे ये नियम

New Seat Belt Rules: टाटा संस के पूर्व चेयरमैन की मौत के बाद मोदी सरकार का बड़ा फैसला, now these rules will have to be followed

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  • Publish Date - September 7, 2022 / 07:39 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:13 PM IST

Modi government implemented new rules regarding seat belts

नई दिल्ली। New Seat Belt Rules: टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की मौत के बाद मोदी सरकार ने जनता के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के अंतर्गत अब से गाड़ी में हर किसी को सीट बेल्ट लगानी होगी। आप फ्रंट सीट पर बैठे हों या फिर पीछे,  सभी को सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य रहने वाला है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ये जानकारी दी है। इस फैसले की खास बात यह है कि ड्राइवर की पिछली सीट पर बैठे यात्रियों द्वारा सीट बेल्ट ना पहनने पर चालान भी काटा जाएगा। पीछे किसी पर भी बेल्ट लगाने के लिए क्लिप की व्यवस्था होगी। ये भी कहा जा रहा है कि पीछे की सीट पर बैठे यात्री अगर सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो अलार्म बजता रहेगा। अगले 3 दिनों में इससे संबंधित आदेश जारी हो जाएगा।

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साइरस मिस्त्री की मौत के बाद लिया फैसला

New Seat Belt Rules: आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुंबई-अहमदाबाद हाईवे पर एक कार दुर्घटना में टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का निधन हो गया था। मुंबई के पास उनकी कार डिवाइडर से टकरा गई थी और ये हादसा हुआ था। पुलिस को शुरुआती जांच में हादसे की वजह ओवरस्पीडिंग और रॉन्ग साइड से ओवरटेक लग रही है। वहीं ऐसा भी कहा जा रहा है कि पीछे बैठे साइरस मिस्त्री ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी, जिस वजह से उनकी मौत हो गई। अब उन्हीं सब बातों को देखते हुए मोदी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है।

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कार में बैठने वाले हर शख्स को लगाने होंगे सीट बेल्ट

New Seat Belt Rules: ड्राइविंग सीट पर बैठा शख्स तो पहले भी सीट बेल्ट लगाता ही था, लेकिन अब पीछे बैठे शख्स को भी उस नियम का पालन करना होगा। ऐसे में ज्यादा सुरक्षा पर जोर दिया जा रहा है जिससे ऐसी सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सके।

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