Morbi Bridge accident: बार एसोसिएशन से केस नहीं लड़ने का प्रस्ताव पास, हादसे में 9 लोग गिरफ्तार

Morbi Bridge accident: बार एसोसिएशन से केस नहीं लड़ने का प्रस्ताव पास, हादसे में 9 लोग गिरफ्तार, इस मामले में 14 नवंबर को होगी सुनवाई

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  • Publish Date - November 2, 2022 / 12:32 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:39 PM IST

Morbi Bridge accident: मोरबी बार एसोसिएशन और राजकोट बार एसोसिएशन ने फैसला किया है कि सदस्य वकील मोरबी ब्रिज हादसे में गिरफ्तार किए गए 9 लोगों का केस नहीं लड़ेंगे। मोरबी बार एसोसिएशन के वरिष्ठ वकील एसी प्रजापति ने कहा कि दोनों बार एसोसिएशन ने मामले में गिरफ्तार सभी आरोपियों का मामला नहीं लेने और उनका प्रतिनिधित्व नहीं करने का फैसला किया है। दोनों बार एसोसिएशन ने इस बाबत प्रस्ताव भी पारित किया है। वहीं मोरबी की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने मामले में गिरफ्तार नौ लोगों में से चार को पुलिस हिरासत में जबकि अन्य पांच को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

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Morbi Bridge accident: इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह मोरबी हादसे की जांच के लिए न्यायिक आयोग गठित करने संबंधी याचिकाओं पर 14 नवंबर को सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ के समक्ष वकील विशाल त्रिवेदी ने कहा कि उनकी जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई की जानी चाहिए। इस पर पीठ ने कहा, आप क्या चाहते हैं। त्रिवेदी ने कहा, मैं शीर्ष कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के नेतृत्व में एक आयोग से न्यायिक जांच कराने की अपील कर रहा हूं।

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