अब कोई भी मुसलमान नहीं कर पाएगा एक से अधिक शादी! यहां सरकार ने लिया बड़ा फैसला
अब कोई भी मुसलमान नहीं कर पाएगा एक से अधिक शादी! यहां सरकार ने लिया बड़ा फैसला! Muslim Marriage Law Latest Update
First come wearing a burqa then sit in the bus in Karnataka
दिसपुर: Muslim Marriage Law ये तो आपने सुना ही होगा कि शरीयत कानून के अनुसार कोई भी मुसलिम युवक सात शादियां कर सकता है। कहते हैं कि उन्हें इस बात की छूट है। लेकिन अब असम में ये संभव नहीं हो पाएगा। दरअसल सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने बहुविवाह पर रोक लगाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए दी है।
Muslim Marriage Law मिली जानकारी के अनुसार बहुविवाह पर रोक लगाने के लिए हिमंता बिस्वा सरमा ने एक कमेटी का गठन किया है। बताया जा रहा है कि इस कमेटी के सभी सदस्य इस बाबत विचार-विमर्श के बाद ही अपनी रिपोर्ट तलब करेंगे ताकि सही निर्णय लिया जा सके। इस कमेटी का काम होगा यह पता लगान कि क्या राज्य में बहुविवाह कानून पर रोक लगाने का अधिकार विधानसभा का है या नहीं। यह कमेटी संविधान के अनुच्छेद 25, राज्य के नीति निदेशक तत्व और मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) का अध्ययन करेगी।
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बता दें कि हिमंता बिस्वा सरमा 6 मई को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव प्रचार के लिए कोडागु जिले के शनिवारासंथे मदिकेरी में पहुंचे थे। यहां रोड शो के दौरान उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि असम में समान नागरिक संहिता को लागू करना बहुत जरूरी है। ताकि पुरुष चार-चार शादियां करने और महिलाओं को ‘बच्चा पैदा करने वाली मशीन’ समझने की सोत को समाप्त किया जा सके।
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सीएम ने कहा कि मुस्लिम बेटियों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाया जाना चाहिए ना कि बच्चा पैदा करने वाली मशीन। भाजपा के राज्य में सत्ता में वापस आने पर उन्होंने कहा कि अगर भाजपा कर्नाटक में दोबारा सत्ता में वापस आती है तो वह समान नागरिक संहिता पर काम करेगी। इसके लिए वो उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। हालांकि सीएम हिमंता के इस बयान की खूब आलोचना भी हुई है। उनके बयान को लेकर विपक्षी नेताओं का कहना है कि वे अपने भाषण के जरिए धर्म विशेष को टारगेट कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने ट्वीट कर बहुविवाह पर रोक लगाने की बात कही थी।
The Assam Government has decided to form an expert committee to examine whether the state Legislature is empowered to prohibit polygamy in the state. The committee will examine the provisions of The Muslim Personal Law (Shariat) Act, 1937 read with Article 25 of the Constitution…
— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) May 9, 2023

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