नेशनल हेराल्ड मामला : अदालत ने ईडी के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने पर फैसला सुरक्षित रखा

नेशनल हेराल्ड मामला : अदालत ने ईडी के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने पर फैसला सुरक्षित रखा

नेशनल हेराल्ड मामला : अदालत ने ईडी के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने पर फैसला सुरक्षित रखा
Modified Date: July 14, 2025 / 12:14 pm IST
Published Date: July 14, 2025 12:14 pm IST

नयी दिल्ली, 14 जुलाई (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को ‘नेशनल हेराल्ड’ मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेने पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि मामले की सुनवाई 29 जुलाई को होगी।

ईडी ने सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी, दिवंगत कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा एवं ऑस्कर फर्नांडीस के साथ सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और एक निजी कंपनी ‘यंग इंडियन’ पर ‘नेशनल हेराल्ड’ अखबार प्रकाशित करने वाली एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) से संबंधित 2,000 करोड़ रुपये की संपत्ति के धोखे से अधिग्रहण के संबंध में साजिश और धन शोधन का आरोप लगाया है।

ईडी का आरोप है कि गांधी परिवार के पास ‘यंग इंडियन’ के 76 प्रतिशत शेयर थे, जिसने 90 करोड़ रुपये के ऋण के बदले एजेएल की संपत्ति को धोखे से हड़प लिया।

आरोप पत्र में सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडियन और डॉटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड के नाम हैं।

भाषा

सुरभि मनीषा

मनीषा


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