रमजान के दौरान दफ्तर से जल्दी नहीं जा सकेंगे.. वापस लिया गया आदेश

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एनडीएमसी ने रमजान के दौरान दफ्तर से जल्दी जाने की इजाजत वाला आदेश वापस लिया

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  • Publish Date - April 6, 2022 / 03:28 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:09 PM IST

नई दिल्ली, छह अप्रैल (भाषा) नयी दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने बुधवार को अपना वह आदेश वापस ले लिया, जिसके जरिये रमजान के महीने के दौरान रोजा रख रहे इसके सभी मुस्लिम कर्मचारियों को समय से पहले दफ्तर से जाने की इजाजत दी गई थी। मंगलवार को जारी इस आदेश का एनडीएमसी उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने यह कहते हुए विरोध किया था कि इस तरह का कोई निर्देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है।

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नगर निकाय ने कहा था कि आदेश तीन अप्रैल से दो मई तक लागू रहेगा। हालांकि, बुधवार को जारी एक आधिकारिक परिपत्र में कहा गया, ‘‘सक्षम प्राधिकारी ने इस आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस लेने का फैसला किया है। ’’

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उल्लेखनीय है कि मंगलवार को जारी एक बयान में उपाध्याय ने कहा था, ‘‘मैंने एनडीएमसी अध्यक्ष और नगरपालिका के सक्षम प्राधिकारी से बात की तथा रमजान के दौरान मुस्लिम कर्मचारियों को शाम साढ़े चार बजे दफ्तर से जाने की इजाजत देने वाला आदेश फौरन वापस लेने का अनुरोध किया।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मैं इस तरह के आदेश के बारे में कभी नहीं जानता था और जैसे ही इस बारे में मुझे पता चला मैंने इस तरह के गैर धर्मनिरपेक्ष आदेश का विरोध किया। ’’

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साथ ही, मंगलवार को दिल्ली जल बोर्ड ने अपने मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान के दौरान रोजाना काम से दो घंटे के ‘ब्रेक’ की अनुमति प्रदान करने वाला आदेश जारी किये जाने के कुछ ही घंटे के अंदर वापस ले लिया था। भारतीय जनता पार्टी ने इस आदेश का विरोध किया था।