नीट प्रश्नपत्र लीक मामला: दिल्ली की अदालत ने सीबीआई के आरोपपत्र का संज्ञान लिया

नीट प्रश्नपत्र लीक मामला: दिल्ली की अदालत ने सीबीआई के आरोपपत्र का संज्ञान लिया

नीट प्रश्नपत्र लीक मामला: दिल्ली की अदालत ने सीबीआई के आरोपपत्र का संज्ञान लिया
Modified Date: August 12, 2026 / 03:10 pm IST
Published Date: August 12, 2026 3:10 pm IST

नयी दिल्ली, 12 अगस्त (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) प्रश्नपत्र लीक मामले में सीबीआई के आरोपपत्र का बुधवार को संज्ञान लिया।

विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता ने 13 आरोपियों के खिलाफ एजेंसी की अंतिम रिपोर्ट का संज्ञान लिया।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबआई) ने हाल में ‘‘प्रश्नपत्र लीक और सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल से जुड़े आपराधिक मामलों’’ की सुनवाई करने वाली त्वरित अदालत के सामने अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश की थी।

अदालत संभवत: बृहस्पतिवार से आरोपों पर दलीलें सुनना शुरू करेगी।

एजेंसी ने कार्यवाही के दौरान अदालत से कहा कि जिन गवाहों के नाम मीडिया में छापे जा रहे हैं, उनमें से कुछ नाबालिग भी हो सकते हैं और आरोपपत्र के कुछ हिस्से लगातार अखबारों में प्रकाशित किए जा रहे हैं।

अदालत ने इस मामले में गवाहों के नाम अखबारों में प्रकाशित किए जाने पर नाखुशी जताई।

अदालत ने कहा, ‘‘यह बहुत चौंकाने वाली बात है… जो बातें अभी तक अदालत में नहीं कही गई हैं और जो अभी आरोपपत्र का हिस्सा हैं… उनका मीडिया में सार्वजनिक होना बेहद चौंकाने वाला है।’’

अदालत ने कहा कि जिम्मेदार मीडिया को ऐसी चीजों से बचना चाहिए।

भाषा शफीक सिम्मी

सिम्मी


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