फिल्म ‘घूसखोर पंडत’ का नाम बदला जाएगा : नेटफ्लिक्स ने दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा
फिल्म ‘घूसखोर पंडत’ का नाम बदला जाएगा : नेटफ्लिक्स ने दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा
नयी दिल्ली, 10 फरवरी (भाषा) ‘नेटफ्लिक्स इंडिया’ ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि मनोज बाजपेयी अभिनीत फिल्म ‘घूसखोर पंडत’ का नाम बदल दिया जाएगा।
नेटफ्लिक्स ने यह बयान न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव के सामने दिया, जो फिल्म के ‘आपत्तिजनक’ और ‘बदनाम करने वाले’ नाम की वजह से इसकी रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।
न्यायमूर्ति कौरव ने कहा, ‘‘निर्माता ने फिल्म का नाम ‘घूसखोर पंडत’ से बदलकर दूसरा नाम रखने का सोच-समझकर फैसला किया है, जो फिल्म की कहानी और मकसद को ज्यादा सही तरह से दिखाता है।’’
‘घूसखोर पंडत’ का निर्माण फिल्मकार नीरज पांडे ने किया है।
नेटफ्लिक्स के वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि फिल्म का संपादन किया जा रहा है और यह एक काल्पनिक पुलिस ड्रामा है, और फिल्म के नाम की वजह से ‘अनजाने में रुकावटें’ आईं, जो फिल्म की सामग्री से मेल नहीं खाती है।
अदालत को बताया गया कि सभी प्रचार सामग्री को हटा लिया गया है।
नेटफ्लिक्स के रुख को देख कर अदालत ने यह कहते हुये याचिका पर कार्रवाई बंद कर दी कि ‘‘अब कुछ और फैसला करने की ज़रूरत नहीं है’’।
केंद्र की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा कि सरकार को बताया गया है कि इससे संबंधित सभी प्रचार सामग्री को हटा लिया गया है।
इस महीने की शुरुआत में, फिल्मकार नीरज पांडे के निर्देशन में बनी इस फिल्म की नेटफ्लिक्स की घोषणा से सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया था। उपयोगकर्ताओं ने फिल्म के नाम को ‘जातिवादी’ और आपत्तिजनक बताया।
याचिकाकर्ता महेंद्र चतुर्वेदी ने दावा किया कि ‘पंडत’ शब्द को भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी से जोड़ना उनके समुदाय की प्रतिष्ठा एवं सम्मान पर हमला है।
इसमें कहा गया कि फिल्म के नाम ने धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का अपमान किया है, और रचनात्मक स्वतंत्रता का इस्तेमाल बदनाम करने वाली बातें फैलाने के लिए ढाल के तौर पर नहीं किया जा सकता।
याचिका में चतुर्वेदी ने फिल्म की रिलीज़ और प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने केंद्र सरकार को कानून के मुताबिक ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ ‘‘उचित कार्रवाई’’ करने का निर्देश देने की भी मांग की।
भाषा रंजन रंजन दिलीप
दिलीप

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