आज से इन नियमों में हो जाएगा बदलाव, पढ़ लें ये काम की जानकारी, नहीं तो होगी परेशानी
New banking system to be implemented : ज यानी 26 मई से बैंक या पोस्ट ऑफिस में पैसों के लेन-देन के नियमों में बदलाव होने जा रहा है।
New banking rules to be implemented नई दिल्लीः आज यानी 26 मई से बैंक या पोस्ट ऑफिस में पैसों के लेन-देन के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। नए नियमों के मुताबिक यदि आप एक साल में 20 साल रुपए से ज्यादा का लेनदेन करते हैं तो अब आपको अनिवार्य रूप से पैन और आधार जमा करना होगा। दरअसल, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने हाल में बैंक और पोस्ट ऑफिस में कैश ट्रांसजेक्शन को लिए कुछ नए नियम बनाए है। नए नियमों के पालन के लिए अधिसूचना भी जारी किया गया है।>>*IBC24 News Channel के WhatsApp ग्रुप से जुड़ने के लिए Click करें*<<
New banking system to be implemented सीबीडीटी के अनुसार, अब एक साल में 20 लाख रुपये से ज्यादा के बैंकिंग लेनदेन के लिए पैन और आधार को अनिवार्य कर दिया गया है। बोर्ड ने मई की शुरुआत में नोटिफिकेशन जारी कर बताया कि अब एक साल में 20 लाख रुपये से ज्यादा की रकम जमा करने या निकालने के लिए ग्राहकों को अनिवार्य रूप से अपना पैन और आधार कार्ड पेश करना होगा।
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पारदर्शिता बढ़ेगी, टैक्स चोरी रुकेगी
आयकर मामलों के जानकारों का कहना है कि इस कदम से टैक्स चोरी रोकने में सफलता मिलेगी। उन्होंने कहा कि लेनदेन को लेकर यह नियम काफी पारदर्शिता बढ़ाएगा। साथ ही अब बैंकों, पोस्ट ऑफिस या को-ऑपरेटिव सोसाइटी को 20 लाख से ज्यादा के लेनदेन की जानकारी देनी होगी। इसके अलावा अब किसी बैंक या डाकघर में चालू खाता अथवा कैश क्रेडिट खाता खोलने के लिए भी ग्राहक को अपने पैन और आधार की जानकारी देनी होगी।
जानिए कब जरूरी होगा PAN-Aadhaar
– एक वित्त वर्ष में एक या एक से ज्यादा खाते में अगर कोई 20 लाख रुपये कैश जमा करता है तो उसे पैन-आधार जमा करना होगा।
– एक वित्त वर्ष में किसी बैंकिंग कंपनी या को-ऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस में किसी एक या एक से ज्यादा अकाउंट से 20 लाख रुपये निकालने पर भी पैन आधार का लिंक होन जरूरी होगा।
– बैंकिंग कंपनी, को-ऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस में करंट अकाउंट या कैश क्रेडिट अकाउंट खोलने पर भी पैन-आधार देना होगा।
– अगर कोई करंट अकाउंट खोलता है तो उसके लिए भी Pan Card अनिवार्य होगा।
– अगर किसी का बैंक अकाउंट पहले से पैन से लिंक हैं, फिर भी उसे लेनदेन के लिए पैन-आधार लिंक कराना होगा।

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