नई दिल्ली : एक ओर सरकारी कर्मचारी डीए में बढ़ोतरी को लेकर लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर सरकार जल्द ही नए श्रम कानून बनाने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि जल्द ही नए श्रम कानून का मसौदा तैयार हो जाएगा और इसके बाद इसे लागू करने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। माना जा रहा है कि नए श्रम कानून में कर्मचारियों को सिर्फ दिन ही काम करना होगा और तीन दिन छुट्टी दी जा सकती है। बता दें कि फिलहाल 6 या 5 दिन काम करना होता है और एक या दो दिन छुट्टी मिलती है।
नए श्रम कानूनों में क्या प्रस्ताव हैं…
एक नामी मीडिया संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार
1. कर्मचारियों को काम के घंटे और दिनों में राहत मिल सकती है
2. हफ्ते में पांच दिन की जगह 4 दिन नौकरी करनी होगी
3. दो दिन की जगह हफ्ते में 3 दिन छुट्टी रहेगी
4. जिस पर कंपनी और कर्मचारी आपसी सहमति से फैसला ले सकते हैं
बढ़ जाएगा काम करने का समय
बताया जा रहा है कि नए श्रम कानून लागू होने के बाद कर्मचारियों के काम करने की टाइमिंग में इजाफा किया जा सकता है। इस कानून के लागू होने के बाद कर्मचारियों को 12 घंटे तक काम करना पड़ेगा। हालांकि 4 दिन काम करने वाले कर्मचारियों के शिफ्ट में बदलाव किया जा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नए लेबर कोड में नियमों में ये विकल्प भी रखा जाएगा, जिस पर कंपनी और कर्मचारी आपसी सहमति से फैसला ले सकते हैं। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि काम करने के घंटों की हफ्ते में अधिकतम सीमा 48 घंटे रखी गई है, ऐसे में काम के दिन घट सकते हैं।
अगर अभी हफ्ते में 5 दिन में 9 घंटे के हिसाब से काम करते हैं तो आप हर हफ्ते 45 घंटे काम करते हैं, लेकिन 12 घंटे की शिफ्ट के हिसाब से 4 दिन काम करेंगे तो 48 दिन काम करना होगा। साथ ही इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 15 से 30 मिनट के बीच के अतिरिक्त कामकाज को भी 30 मिनट गिनकर ओवरटाइम में शामिल करने का प्रावधान है, जिससे अगर कंपनी आपसे ज्यादा काम करवाती है तो आपको एक्स्ट्रा काम के पैसे भी मिलेंगे। प्रस्तावित नियमों के अनुसार, किसी भी कर्मचारी से 5 घंटे से ज्यादा लगातार काम कराने की मनाही है, अगर कोई लगातार 5 घंटे काम करता है तो कर्मचारी को आधा घंटे का रेस्ट मिलेगा।