New Land Law in Uttarakhand: प्रदेश में बाहरी व्यक्ति नहीं खरीद सकेंगे जमीन, डबल इंजन की सरकार ने लागू किया नया भू-कानून

New Land Law in Uttarakhand: प्रदेश में बाहरी व्यक्ति नहीं खरीद सकेंगे जमीन, डबल इंजन की सरकार ने लागू किया नया भू-कानून

New Land Law in Uttarakhand: प्रदेश में बाहरी व्यक्ति नहीं खरीद सकेंगे जमीन, डबल इंजन की सरकार ने लागू किया नया भू-कानून

New Land Law in Uttarakhand: प्रदेश में बाहरी व्यक्ति नहीं खरीद सकेंगे जमीन / Image Source: File

Modified Date: May 22, 2025 / 03:17 pm IST
Published Date: May 22, 2025 3:17 pm IST
HIGHLIGHTS
  • उत्तराखंड में नया भू-कानून लागू
  • नियमों का उल्लंघन करने पर ज़मीन जब्त
  • भू-कानून पोर्टल की शुरुआत

देहरादून: New Land Law in Uttarakhand प्रदेश सरकार ने जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए भू-कानून लागू कर दिया है। इस कानून के लागू होते ही अब प्रदेश में कोई भी बाहरी व्यक्ति जमीन नहीं खरीद पाएगा। उत्तराखंड में धामी सरकार का सख्त भू कानून अधिसूचना जारी होते ही प्रदेशभर में लागू हो गया है।

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New Land Law in Uttarakhand मिली जानकारी के अनुसार इस कानून के तहत अब प्रदेश की कृषि व उद्यान की जमीन को कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं खरीद सकेगा। दूसरी ओर राजस्व​ विभाग की ओर से भू कानून पोर्टल तैयार कर रहा है, जिसमें जमीन से जुड़े सभी रिकॉर्ड मौजूद रहेंगे। हालांकि सरकार ने आवासीय प्लॉट लेने वालों के लिए थोड़ी राहत दी है। नए नियमों के अनुसार नगर निकायों की सीमा से बाहर शपथ पत्र देकर 250 स्क्वायर फीट जमीन बाहरी लोग भी खरीद सकेंगे।

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इसके साथ ही इस संबंध में तय की गई सभी प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। इसके तहत यदि दूसरे राज्य के व्यक्ति ने कानूनी प्रक्रिया से गुजरकर जमीन खरीदने के बाद उसका सही इस्तेमाल नहीं किया, तो भी उसकी जमीन सीधे जब्त कर ली जाएगी। नये कानून को सख्ती से लागू करने के लिए भू कानून पोर्टल भी तैयार किया जा रहा है। इसमें पूरे राज्य में बाहरी लोगों की जमीन खरीद का हर ब्योरा दर्ज होगा। पोर्टल पर नया ब्योरा दर्ज किए जाने के साथ ही पुराने ब्योरे भी दर्ज किए जाएंगे। जिलों को भी जमीन खरीद का ब्योरा नियमित रूप से पोर्टल पर दर्ज करना होगा।

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नए भू कानून में उत्तराखंड की पर्वतीय क्षेत्रों की कृषि और उद्यान की भूमि को बचाने के साथ ही उद्योग तथा निवेश को बढ़ाने पर भी फोकस किया गया है। स्वास्थ्य,शिक्षा, उच्च शिक्षा, होटल, उद्योग सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान किए गए हैं। साथ ही साफ किया गया है कि इन कार्यों के लिए किसी भी सूरत में कृषि अथवा उद्यान की जमीन का इस्तेमाल नहीं होगा।


सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नः

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