2023 के फैसले में कहीं भी यह नहीं कहा गया कि निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति वाली चयन समिति में न्यायपालिका से एक सदस्य होना चाहिए: उच्चतम न्यायालय।
भाषा वैभव मनीषा
मनीषा
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