गंगा के आस-पास गंदगी फैलाने पर 50,000 का जुर्माना, NGT ने दिए निर्देश
गंगा के आस-पास गंदगी फैलाने पर 50,000 का जुर्माना, NGT ने दिए निर्देश
एनजीटी ने गुरुवार को गंगा नदी और इसके आस-पास होने वाले प्रदूषण को लेकिर सख्ती बरतते हुए हरिद्वार से उन्नाव के बीच आने वाला गंगा नदी के पास 100 मीटर का क्षेत्र ‘नो डेवलपमेंट जोन’ के तौर पर घोषित कर दिया है साथ ही गंदगी फैलाने वालों पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाने का निर्देश दिया है।

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