एनजीटी ने हरियाणा को दिल्ली आगरा राजमार्ग पर तीन महीने के भीतर सीवेज प्रवाह रोकने का दिया निर्देश

एनजीटी ने हरियाणा को दिल्ली आगरा राजमार्ग पर तीन महीने के भीतर सीवेज प्रवाह रोकने का दिया निर्देश

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  • Publish Date - July 12, 2021 / 01:35 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:53 PM IST

नयी दिल्ली, 12 जुलाई (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने सोमवार को हरियाणा सरकार को दिल्ली-आगरा हाईवे पर मलजल (सीवेज) का बहाव तीन महीने के भीतर रोकने का निर्देश दिया और ऐसा करने में विफल रहने पर कार्रवाई की चेतावनी दी।

एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि राजमार्ग पर सीकरी गांव से मलजल का बहना साफ और सुरक्षित वातावरण के नागरिकों के अधिकार को कायम रखने में अधिकारियों की स्पष्ट विफलता को दर्शाता है।

पीठ ने कहा, ‘‘इस मुद्दे को एक साल से अधिक समय पहले मीडिया में उजागर किया गया था और अधिकरण ने पिछले साल 7 जनवरी को पहला आदेश पारित किया था। यह स्वीकार करना मुश्किल है कि डेढ़ साल से टेंडर का मुद्दा भी तय नहीं हो सका, भले ही मामला इतना अत्यावश्यक है।’’

अधिकरण ने कहा कि बिना किसी दृढ़ प्रतिबद्धता के लंबी समयसीमा देना भी चिंता का विषय है और इस मामले में संबंधित अधिकारियों की विफलता है। पीठ ने कहा, ‘‘इस प्रकार, इस तरह की गंभीर विफलता और रवैये के लिए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए एक मामला बनता है।’’

पीठ ने कहा, ‘‘हालांकि, अंतिम अवसर के रूप में, हम सार्थक उपचारात्मक उपायों के लिए तीन महीने का समय देते हैं, जिसमें विफल होने पर अधिकरण के पास अतिरिक्त मुख्य सचिव, विकास और पंचायत विभाग, हरियाणा के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होगा, जो स्थिति को सुधारने की स्थिति में होने चाहिए।’’

एनजीटी ने अतिरिक्त मुख्य सचिव, विकास और पंचायत विभाग, हरियाणा को सुनवाई की अगली तारीख 7 दिसंबर को अनुपालन स्थिति के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया।

अधिकरण ने एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट में प्रकाशित समाचार लेख का संज्ञान लेने के बाद आदेश पारित किया, जिसमें कहा गया था कि हरियाणा के फरीदाबाद जिले के सीकरी गांव से मलजल सर्विस रोड पर और दिल्ली-आगरा राजमार्ग पर बह रहा है।

भाषा अमित माधव

माधव