एनजीटी ने दवा कंपनियों पर लगाए गए जुर्माने संबंधी पुनर्विचार याचिका खारिज की

एनजीटी ने दवा कंपनियों पर लगाए गए जुर्माने संबंधी पुनर्विचार याचिका खारिज की

एनजीटी ने दवा कंपनियों पर लगाए गए जुर्माने संबंधी पुनर्विचार याचिका खारिज की
Modified Date: November 29, 2022 / 09:00 pm IST
Published Date: July 13, 2021 3:19 pm IST

नयी दिल्ली, 13 जुलाई (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने मंगलवार को उस पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया जिसमें उसने तेलंगाना में प्रदूषण फैलाने को लेकर दवा कंपनियों से जुर्माना वसूलने का आदेश दिया था।

एनजीटी ने 15 जनवरी 2021 के अपने आदेश में तेलंगाना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) को राज्य में प्रदूषण फैलाने को लेकर दवा कंपनियों से जुर्माना राशि के तौर पर 1.55 करोड़ रुपये वसलूने का निर्देश दिया था।

एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अगुवाई वाली पीठ ने दवा कंपनियों की उस दलील को खारिज कर दिया कि अधिकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार उनकी सुनवाई करे। पीठ ने कहा कि आवेदक को सुनने के लिए प्राकृतिक न्याय की दलील आकर्षक लग सकती है लेकिन पड़ताल के बाद याचिका में कोई दम नजर नहीं आता।

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पीठ ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक अभी भी नियमों का उल्लंघन जारी है, ऐसे में पीसीबी को उसका कर्तव्य निभाने से नहीं रोका जा सकता।

भाषा शफीक नरेश

नरेश


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