एनजीटी ने गुरुग्राम में अशोधित सीवेज को खुले में बहाने के आरोप वाली याचिका पर रिपोर्ट मांगी

एनजीटी ने गुरुग्राम में अशोधित सीवेज को खुले में बहाने के आरोप वाली याचिका पर रिपोर्ट मांगी

एनजीटी ने गुरुग्राम में अशोधित सीवेज को खुले में बहाने के आरोप वाली याचिका पर रिपोर्ट मांगी
Modified Date: November 29, 2022 / 08:41 pm IST
Published Date: July 27, 2021 9:00 pm IST

नयी दिल्ली, 27 जुलाई (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने मंगलवार को एक समिति का गठन किया और उसे हरियाणा के गुरुग्राम के सेक्टर 111 में गैर-पृथक कचरे को खुले में फेंकने और अशोधित सीवेज को बहाने से रोकने में अधिकारियों की विफलता का आरोप लगाने वाली याचिका पर एक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।

एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि स्थानीय लोगों द्वारा अशोधित सीवेज को इस तरह से बहाना और खुले क्षेत्रों में अलग-अलग कचरे को फेंकना पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के खिलाफ है।

हरित पैनल ने तथ्यात्मक स्थिति का पता लगाने के लिए एक संयुक्त समिति का गठन किया और उसे आज से दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। समिति में शहरी विकास/स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा के सचिव, गुरुग्राम नगर निगम और हरियाणा राज्य पीसीबी के अधिकारी शामिल हैं।

 ⁠

पीठ ने कहा, ‘‘राज्य पीसीबी समन्वय और अनुपालन के लिए नोडल एजेंसी होगी। संयुक्त समिति की पहली बैठक आज से दो सप्ताह के भीतर होनी चाहिए। समिति साइट का दौरा कर सकती है और हितधारकों के साथ बातचीत कर सकती है। समिति किसी अन्य विशेषज्ञ/संस्थान से सहायता लेने के लिए स्वतंत्र होगी। पाए गए तथ्यों के आधार पर, वैधानिक नियामक कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए उपचारात्मक कदम उठा सकते हैं।’’

भाषा कृष्ण पवनेश

पवनेश


लेखक के बारे में