एनएचआरसी ने गोमांस की बिक्री के कारण पीटे गए व्यक्ति को एक लाख रुपये का मुआवजा दिए जाने का आदेश दिया

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एनएचआरसी ने गोमांस की बिक्री के कारण पीटे गए व्यक्ति को एक लाख रुपये का मुआवजा दिए जाने का आदेश दिया

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  • Publish Date - September 16, 2020 / 07:35 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:34 PM IST

गुवाहाटी, 16 सितंबर (भाषा) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने असम सरकार को उस व्यक्ति को एक लाख रुपये का मुआवजा दिए जाने का आदेश दिया है, जिसे बिश्वनाथ जिले में अपनी चाय की दुकान में पका हुआ गोमांस बेचने के आरोप में भीड़ ने पीटा था।

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आयोग ने इस तथ्य का गंभीर संज्ञान लिया कि न तो मुख्य सचिव ने कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया और न ही पुलिस महानिदेशक ने मामले में आरोपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट जमा की।

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भीड़ ने शौकत अली (48) को पिछले साल सात अप्रैल में चाय की दुकान पर गोमांस बेचने के कारण कुछ पुलिसकर्मियों के सामने पीटा था और उसे सुअर का पका हुआ मांस खिलाया गया था।

अली को दुकान खोलने की अनुमति देने के लिए बाजार के एक ठेकेदार को भी कथित रूप से पीटा गया था।

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एनएचआरसी के सहायक पंजीयक (कानून) द्वारा मुख्य सचिव को लिखे पत्र में कहा गया कि आयोग असम सरकार को शौकत अली को एक लाख रुपये की राशि देने का आदेश देता है।