नयी दिल्ली, 28 सितंबर (भाषा) एनआईए की एक अदालत ने सोमवार को आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के चार सदस्यों को ‘वॉयस ऑफ हिंद’ आतंकी साजिश मामले में छह साल तक की अलग-अलग अवधि की जेल की सजा सुनाई।
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की ओर से जारी बयान के अनुसार, उमर निसार उर्फ कासिम खुरासानी, रमीज अहमद लोन और तनवीर अहमद भट को छह-छह साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। वहीं, अफशां परवेज जराबी को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा दी गई। चारों पर क्रमशः 36,000 रुपये, 31,000 रुपये, 23,000 रुपये और 9,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
विशेष अदालत ने चारों आरोपियों को 17 सितंबर को दोषी ठहराया था।
यह मामला ‘इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया’ (आईएसआईएस) की उस साजिश से जुड़ा है, जिसके तहत युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और उन्हें भर्ती कर भारत के खिलाफ हिंसक जिहाद के लिए तैयार करना था।
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