एनआईए ने बिहार में नक्सली के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दाखिल किया

एनआईए ने बिहार में नक्सली के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दाखिल किया

एनआईए ने बिहार में नक्सली के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दाखिल किया
Modified Date: February 25, 2023 / 07:57 pm IST
Published Date: February 25, 2023 7:57 pm IST

नयी दिल्ली, 25 फरवरी (भाषा) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने शनिवार को उस नक्सली के खिलाफ तीसरा पूरक आरोप पत्र दाखिल किया, जो बिहार के औरंगाबाद जिले में 2018 में नक्सलियों की ‘कंगारू अदालत’ द्वारा एक व्यक्ति को पुलिस का मुखबिर करार देकर हत्या किए जाने के मामले में संलिप्त था।

एनआईए के एक प्रवक्ता ने शनिवार को यह जानकारी दी।

नरेश सिंह भोक्ता का दो नवंबर, 2018 को अपहरण कर लिया गया था और उन्हें नक्सलियों की ‘‘जन अदालत या कंगारू अदालत’’ में ले जाया गया था, जहां भाकपा (माओवादी) के शीर्ष नक्सलियों ने भोक्ता को पुलिस का मुखबिर घोषित करने के बाद उनकी हत्या का निर्देश जारी किया था। भोक्ता का शव उसी दिन मदनपुर थाना क्षेत्र के बधाई बिगहा गांव के पास मिला था।

एनआईए ने पिछले साल 24 जून को मामले की जांच अपने हाथ में ली थी। यह मामला सबसे पहले औरंगाबाद जिले के मदनपुर थाने में दर्ज किया गया था।

इससे पहले, राज्य पुलिस ने सात आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग आरोपपत्र दाखिल किए थे।

एनआईए के एक प्रवक्ता ने शनिवार को कहा कि अभियुक्त की पहचान मदनपुर के कनौदी गांव निवासी अजय सिंह भोक्ता के रूप में की गई है। उन्होंने कहा कि जांच से पता चला है कि नरेश सिंह के अपहरण एवं हत्या में अजय, भाकपा (माओवादी) के अन्य नक्सलियों के साथ सक्रिय रूप से शामिल था।

भाषा शफीक दिलीप

दिलीप


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