नीतीश कटारा हत्याकांड: उच्चतम न्यायालय ने दोषी विकास यादव की अंतरिम जमानत बढ़ाई
नीतीश कटारा हत्याकांड: उच्चतम न्यायालय ने दोषी विकास यादव की अंतरिम जमानत बढ़ाई
नयी दिल्ली, 26 अगस्त (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने 2002 के नीतीश कटारा हत्याकांड में 25 साल की जेल की सजा काट रहे दोषी विकास यादव की अंतरिम जमानत मंगलवार को एक हफ्ते के लिए बढ़ा दी।
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ए जी मसीह की पीठ दिल्ली उच्च न्यायालय के 22 अगस्त के आदेश के खिलाफ यादव की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उच्च न्यायालय ने 22 अगस्त को उसकी अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार कर दिया था।
तेईस साल से ज्यादा समय जेल में बिता चुके 54-वर्षीय यादव ने इस आधार पर अंतरिम जमानत मांगी कि उसकी शादी पांच सितंबर को तय हुई है और उसे 54 लाख रुपये का इंतज़ाम करना है, जो सजा सुनाए जाने के समय उसपर लगाया गया जुर्माना है।
पीठ ने उच्च न्यायालय के विचार से सहमति जताई और कहा कि इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा की जानी चाहिए, जिन्होंने 29 जुलाई को यादव की अंतरिम जमानत बढ़ाने का आदेश पारित किया था।
उच्च न्यायालय ने 22 अगस्त को मामले की सुनवाई दो सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी थी, क्योंकि वह ‘‘इस बात को लेकर असमंजस में था कि क्या उसे अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने का अधिकार है’’।
शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि ऐसा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए किया गया था कि याचिकाकर्ता को दी गई बिना छूट के 25 साल के कारावास की सजा की पुष्टि सर्वोच्च न्यायालय ने भी की थी।
पीठ ने कहा, ‘‘उच्च न्यायालय का यह मत प्रथम दृष्टया उचित प्रतीत होता है कि एक बार जब शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के इस निर्णय की पुष्टि कर दी कि याचिकाकर्ता किसी भी छूट का हकदार नहीं होगा, तो उसे याचिकाकर्ता की अर्जी स्वीकार करने का अधिकार नहीं था। यदि ऐसा है भी, तो यह शीर्ष अदालत ही है जो इसपर विचार कर सकती है और राहत प्रदान कर सकती ह।’’
यादव उत्तर प्रदेश के नेता डी. पी. यादव का पुत्र है। उसके चचेरे भाई विशाल यादव को भी नीतीश कटारा के अपहरण और हत्या के लिए दंडित किया गया था।
भाषा सुरेश रंजन
रंजन
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