Defamation Case Verdict :नईदिल्ली। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले पर गुजरात HC के फैसले पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने निराशा जताई है। उन्होंने कहा कि मैं वास्तव में इस फैसले से निराश हूं…1947 के बाद से, हमारे देश में किसी को भी आपराधिक मानहानि के मामले में 2 साल की सजा का दोषी नहीं ठहराया गया है और संसद से अयोग्यता अर्जित करने के लिए 2 साल की न्यूनतम सजा भी आवश्यक है, इसलिए यह जनता के सामने कुछ वाजिब सवाल खड़े करता है”
बता दें कि गुजरात हाईकोर्ट ने ‘मोदी सरनेम’ पर टिप्पणी के खिलाफ मानहानि मामले में राहुल गांधी को राहत नहीं दी है। कोर्ट ने राहुल की सजा पर रोक लगाने से इनकार करते हुए सत्र न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा है।
#WATCH मैं वास्तव में इस फैसले से निराश हूं। 1947 के बाद से हमारे देश में किसी को भी आपराधिक मानहानि के मामले में 2 साल की सजा नहीं दी गई है। कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाएगी। यह हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है: कांग्रेस सांसद शशि थरूर, तिरुवनंतपुरम, केरल pic.twitter.com/zKjzdvwVrG
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 7, 2023
Defamation Case Verdict लोकसभा चुनाव 2019 से पहले 13 अप्रैल को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ‘मोदी सरनेम’ पर बयान दिया था। गुजरात में बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी की ओर से दायर 2019 मामले में सूरत की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी। इसके बाद 24 मार्च को राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई। 25 मार्च को राहुल गांधी ने माफी मांगने से इनकार कर दिया, 27 मार्च को सरकारी बंगला छोड़ने का नोटिस मिला, 22 अप्रैल को राहुल गांधी ने बंगला खाली कर दिया। सूरत सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, मगर राहत नहीं मिली। इसके बाद हाईकोर्ट से अपने फैसले पर पुर्नविचार करने की अपील की गईं