नोएडा, 23 जनवरी (भाषा) उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर की एक अदालत ने 2015 में मोहम्मद अखलाक की पीट-पीटकर हत्या किये जाने के मामले में शुक्रवार को उसके परिवार के सदस्यों के बयान दर्ज नहीं हो पाये और मामले की अगली सुनवाई पांच फरवरी को निर्धारित कर दी गयी।
अखलाक के परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील यूसुफ सैफी ने बताया कि अखलाक की पत्नी इकरामन समेत परिवार के सदस्यों के बयान शुक्रवार को दर्ज किए जाने थे लेकिन फास्ट ट्रैक अदालत के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश छुट्टी पर थे।
सैफी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, “मोहम्मद अखलाक की पत्नी इकरामन का बयान आज (शुक्रवार को) दर्ज नहीं किया जा सका क्योंकि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश छुट्टी पर थे। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख पांच फरवरी तय की है। ”
जिला न्यायाधीश की अदालत ने बृहस्पतिवार को आरोपी द्वारा दायर स्थानांतरण याचिका को खारिज कर दिया और मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक अदालत में कराने का आदेश दिया।
इससे पहले, 23 दिसंबर को अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार की आरोपी के खिलाफ मामला वापस लेने की अर्जी खारिज कर दी थी और इसे ‘अत्यंत महत्वपूर्ण’ श्रेणी में रखकर प्रतिदिन सुनवाई करने का निर्देश दिया था।
मामले की सुनवाई छह जनवरी को होनी थी लेकिन अखलाक के परिवार के सदस्यों की अनुपलब्धता के कारण कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकी।
इसके बाद सुनवाई के लिए आठ जनवरी की तारीख तय की गई लेकिन बचाव पक्ष के वकील के अनुरोध पर सुनवाई स्थगित कर दी गई, जिसके बाद 23 जनवरी की तारीख निर्धारित की गई।
भाषा सं जितेंद्र
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