नोएडा: पति की हत्या के मामले में पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास

नोएडा: पति की हत्या के मामले में पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास

नोएडा: पति की हत्या के मामले में पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास
Modified Date: September 22, 2026 / 12:21 am IST
Published Date: September 22, 2026 12:21 am IST

नोएडा, 21 सितंबर (भाषा) गौतमबुद्ध नगर की एक अदालत ने थाना बीटा-2 क्षेत्र के गांव बिरौड़ा स्थित सुलभ शौचालय के केयरटेकर महेश कुमार (45) की हत्या के मामले में मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अभियोजन के अनुसार, मृतक की पत्नी पूजा और उसके प्रेमी प्रहलाद ने अवैध संबंधों का विरोध करने पर महेश की कैंची से वार कर हत्या कर दी थी।

एडीजीसी (अपराध) शिल्पी भदौरिया ने अदालत को बताया कि वादी सत्येंद्र कुमार शर्मा की तहरीर पर पूजा और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ थाना बीटा-2 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। रिपोर्ट के अनुसार, महेश कुमार अपनी पत्नी पूजा और तीन बच्चों के साथ गांव बिरौड़ा स्थित सुलभ शौचालय परिसर में रहता था और वहीं केयरटेकर के रूप में कार्यरत था।

एक जुलाई 2024 को महेश का शव शौचालय की छत पर मिला था।

प्रारंभिक जांच में पुलिस को आशंका हुई कि इस मामले में पूजा का हाथ है जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। जांच के दौरान पुलिस ने प्रहलाद को गिरफ्तार किया।

अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पूजा और प्रहलाद को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

भाषा सं शोभना

शोभना


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