Delhi Police Commissioner: अब नपेंगे वर्दी पहनकर नाचने वाले पुलिसकर्मी, आया ऐसा आदेश की पूरे विभाग में मच गई खलबली

Delhi Police Commissioner: अब नपेंगे वर्दी पहनकर नाचने वाले पुलिसकर्मी, आया ऐसा आदेश की पूरे विभाग में मच गई खलबली

Delhi Police Commissioner: अब नपेंगे वर्दी पहनकर नाचने वाले पुलिसकर्मी, आया ऐसा आदेश की पूरे विभाग में मच गई खलबली

Delhi Police Commissioner | Photo Credit: IBC24

Modified Date: May 27, 2025 / 07:49 pm IST
Published Date: May 27, 2025 7:49 pm IST
HIGHLIGHTS
  • दिल्ली पुलिस आयुक्त ने वर्दी में रील बनाने को बताया 'वर्दी का दुरुपयोग'।
  • सोशल मीडिया गाइडलाइंस के उल्लंघन पर 100+ पुलिसकर्मियों की सूची तैयार की गई।
  • 15 जून तक सभी यूनिट से अनुपालन रिपोर्ट मांगी गई, आदेशों का सख्ती से पालन अनिवार्य।

नयी दिल्ली: Delhi Police Commissioner दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने खाकी पहन कर ‘रील’ बनाने को ‘‘वर्दी का दुरुपयोग’’ करार देते हुए पुलिस कर्मियों को ऐसा करने के प्रति आगाह किया है और उन्हें अपने ‘‘व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन’’ के बीच अंतर रखने का निर्देश दिया। पुलिसकर्मियों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रील और वीडियो पोस्ट करने की घटनाओं में वृद्धि के बाद, 24 मई को यह सख्त निर्देश जारी किया गया।

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Delhi Police Commissioner इस तरह की रील में अक्सर पुलिस के प्रतीक चिह्न, रैंक या खाकी (पुलिस की) वर्दी की ताकत का प्रदर्शन किया जाता है। आदेश में कहा गया है, ‘‘यह जानकारी मिली है कि निर्देशों के बावजूद, कई पुलिस कर्मियों को वर्दी में विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर रील/वीडियो बनाते और पोस्ट करते हुए पाया गया है।’’

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इस तरह की गतिविधियों में शामिल कर्मियों की एक सूची के साथ निर्देश, पुलिस उपायुक्तों को भेजे गए हैं, जिनमें कहा गया है, ‘‘आपके अधीन पुलिसकर्मियों की ये हरकतें नियमों और इस संबंध में जारी निर्देशों का उल्लंघन है।’’ वर्ष 2023 में, अरोड़ा ने पुलिस कर्मियों के लिए सोशल मीडिया दिशा-निर्देश जारी किए थे, जिसमें उन्हें ‘‘वर्दी की गरिमा बनाए रखने’’ और रील या वीडियो के लिए किसी भी उपकरण या सहायक उपकरण का उपयोग नहीं करने के लिए कहा गया था।

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दिशानिर्देशों के अनुसार, पुलिस कर्मियों को किसी भी लंबित मुकदमे या संदिग्ध या गिरफ्तार व्यक्ति से संबंधित किसी भी गोपनीय जानकारी पर टिप्पणी, पोस्ट या किसी पोस्ट को साझा नहीं करना चाहिए। नये निर्देश में पूर्व में जारी दिशानिर्देशों का भी उल्लेख किया गया है। निर्देश में कहा गया है, ‘‘आपसे अनुरोध है कि आप सुनिश्चित करें कि आपके अधीन आने वाले पुलिसकर्मियों को, संलग्न सूची के अनुसार, नियमों से अवगत कराया जाए और उन्हें बताया जाए कि व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन के बीच अंतर रखना है। सोशल मीडिया पर वर्दी के दुरुपयोग के ऐसे मामले अस्वीकार्य हैं।’’ कमांडिंग अधिकारियों से 15 जून तक अनुपालन रिपोर्ट मांगी गई है।

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पुलिस सूत्रों ने बताया कि ऐसी गतिविधियों में शामिल 100 से अधिक कर्मियों की जोन और यूनिट-वार सूची तैयार कर पुलिस मुख्यालय को सौंपी गई है। पंद्रह से अधिक अधिकारी कई बार सोशल मीडिया नियमों का उल्लंघन करते पाये गए हैं। निर्देश के बाद, कई पुलिस कर्मियों ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से ऐसी सामग्री कथित तौर पर हटा ली है।


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