चंडीगढ़: Shops And Market कोविड-19 संक्रमण के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर, हरियाणा सरकार ने बड़ी सभाओं जैसे रैलियों और विरोध प्रदर्शन पर सोमवार को प्रतिबंध लगा दिया तथा सिनेमाघरों और खेल परिसरों को बंद रखने समेत वर्तमान पाबंदियों को आठ और जिलों तक बढ़ा दिया। “महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा’ के दिशा-निर्देश अब 19 जनवरी तक प्रभावी रहेंगे। हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि यह प्रतिबंध 19 जनवरी सुबह पांच बजे तक लागू रहेंगे।
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Shops And Market आदेश में कहा गया कि राज्य में जनसभाओं, रैलियों, धरना, विरोध प्रदर्शन इत्यादि पर रोक लगा दी गई है। इसके अनुसार सिरसा, रेवाड़ी, जींद, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, कैथल, भिवानी और हिसार- इन आठ जिलों में भी पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। अब प्रदेश के 19 जिलों में सायं 6 बजे तक ही मार्केट खुली रहेंगी। पूरे प्रदेश में पहले ही रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू है।
ओमिक्रॉन वैरिएंट के मद्देनजर प्रदेश में सभी निजी और सरकारी स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, कोचिंग सेंटर, आंगनबाड़ी, क्रेच पहले ही 26 जनवरी तक बंद कर दिए हैं। व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, सिनेमाघरों और समारोह आदि को लेकर जो गाइडलाइन 12 जनवरी तक जारी की गई थी। उसे 19 जनवरी तक लागू कर दिया गया है। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने इसको लेकर आदेश जारी किए हैं।
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#COVID restrictions under 'Surakshit Haryana' extended till January 19 (5am) pic.twitter.com/ZWmM7tWq9p
— ANI (@ANI) January 10, 2022
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