एनएसई को-लोकेशन मामला: दिल्ली उच्च न्यायालय ने चित्रा रामकृष्ण, आनंद सुब्रमण्यन को जमानत दी

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एनएसई को-लोकेशन मामला: दिल्ली उच्च न्यायालय ने चित्रा रामकृष्ण, आनंद सुब्रमण्यन को जमानत दी

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  • Publish Date - September 28, 2022 / 02:44 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:33 PM IST

नयी दिल्ली, 28 सितंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की पूर्व प्रमुख चित्रा रामकृष्ण और पूर्व ग्रुप ऑपरेटिंग अधिकारी आनंद सुब्रमण्यन को ‘को-लोकेशन’ के मामले में जमानत दे दी। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है।

न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन ने एनएसई के दोनों पूर्व अधिकारियों को जमानत दी। अदालत के आदेश की विस्तृत प्रति अभी प्राप्त नहीं हुई है।

देश के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज में अनियमितताओं के बारे में खुलासा होने के बीच 2018 में इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), बाजार विनिमय के कंप्यूटर सर्वरों से स्टॉक ब्रोकरों को गलत तरीके से सूचना देने के आरोपों की जांच कर रही है।

सीबीआई ने सुब्रमण्य को 24 फरवरी को गिरफ्तार किया था। चित्रा रामकृष्ण की अग्रिम जमानत याचिका निचली अदालत से खारिज होने के एक दिन बाद एजेंसी ने छह मार्च को उन्हें गिरफ्तार किया था।

वह अप्रैल 2013 से दिसंबर 2016 तक एनएसई की प्रबंध निदेशक और सीईओ थीं।

एजेंसी ने आगे दावा किया कि चित्रा रामकृष्ण सुब्रमण्यन द्वारा संचालित एक बाहरी ईमेल-आईडी के साथ संवाद कर रही थीं और मामले में पूरी साजिश का पता लगाने के लिए गवाहों की जांच की जा रही है।

भाषा यश मनीषा

मनीषा