भुवनेश्वर, एक अप्रैल (भाषा) ओडिशा के झारसुगुड़ा ज़िले की एक अदालत ने 2025 में चार साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई।
झारसुगुड़ा के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने मंगलवार को फैसला सुनाया।
ओडिशा पुलिस ने एक बयान में कहा, “इस मामले के मुख्य आरोपी पंकज पोध को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई, जबकि उसके साथी अनु बाघ को दो साल की कैद की सज़ा दी गई है।”
बयान के अनुसार यह घटना पिछले साल 27 जून को हुई और ब्रजराजनगर थाने में 30 जून को मामला दर्ज किया गया था।
ओडिशा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) योगेश बहादुर खुराना ने झारसुगुड़ा पुलिस को बधाई दी और ‘‘त्वरित जांच’’ पर संतोष व्यक्त किया।
भाषा
यासिर पवनेश
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