ओडिशा: नाबालिग लड़के से कुकर्म के आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा

ओडिशा: नाबालिग लड़के से कुकर्म के आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा

ओडिशा: नाबालिग लड़के से कुकर्म के आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा
Modified Date: August 8, 2025 / 10:22 pm IST
Published Date: August 8, 2025 10:22 pm IST

ब्रह्मपुर(ओडिशा), आठ अगस्त (भाषा) ब्रह्मपुर की एक पोक्सो अदालत ने दो साल पहले 16 वर्षीय एक लड़के के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के जुर्म में 59 वर्षीय एक व्यक्ति को शुक्रवार को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। लोक अभियोजक ने यह जानकारी दी।

दोषी पीड़ित लड़के का दूर का रिश्तेदार है।

विशेष लोक अभियोजक नारायण पांडा ने बताया कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अदालत की अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-सह-न्यायाधीश प्रणति पटनायक ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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उन्होंने बताया कि अगर आरोपी जुर्माना अदा नहीं करता है तो उसे एक वर्ष अतिरिक्त जेल में रहना होगा।

पांडा ने बताया कि अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को पीड़ित को 50 हजार रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि जुर्माने की पूरी राशि किशोर को दी जाएगी।

पांडा ने बताया कि अदालत ने पुलिस व चिकित्सक सहित नौ गवाहों के बयान और मेडिकल रिपोर्ट की जांच के बाद फैसला सुनाया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, दोषी ने 17 फरवरी, 2023 को नाबालिग लड़के को अपने घर बुलाकर उसके साथ जबरन अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए।

विशेष सरकारी अभियोजक ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद से वह जेल में है क्योंकि अदालत ने पहले ही उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

भाषा यासिर पवनेश

पवनेश


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