अदालतों के कामकाज में व्यवधान रोकने संबंधी कदमों से अवगत कराए ओडिशा: न्यायालय

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अदालतों के कामकाज में व्यवधान रोकने संबंधी कदमों से अवगत कराए ओडिशा: न्यायालय

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  • Publish Date - December 12, 2022 / 09:04 PM IST,
    Updated On - December 12, 2022 / 09:04 PM IST

नयी दिल्ली, 12 दिसंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को ओडिशा सरकार से कहा कि वह बताए कि उसने राज्य में अदालतों के कामकाज में व्यवधान रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं, जहां कुछ जिलों में वकील आंदोलन कर रहे हैं।

न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति ए एस ओका की पीठ ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई न करने को लेकर राज्य पुलिस को फटकार लगाई, जिन्होंने पश्चिमी ओडिशा में उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ की स्थापना की मांग सहित कई मुद्दों पर जारी आंदोलन के दौरान एक जिला अदालत परिसर में कथित तौर पर तोड़फोड़ की थी।

पीठ ने कहा, ‘अगर पुलिस इसे नियंत्रित करने में असमर्थ है, तो हम अर्धसैनिक बलों को भेजेंगे। हम इसके लिए केंद्र से कहेंगे।’

इसने ओडिशा सरकार से पूछा कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रही है कि अदालतों में कामकाज बाधित न हो।

पीठ ने आंदोलन के कुछ वीडियो भी देखे। इसने राज्य के पुलिस महानिदेशक को 14 दिसंबर को वीडियो-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश होने और यह बताने को कहा कि स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

भाषा नेत्रपाल दिलीप

दिलीप