हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में 'ड्रेस कोड' में नजर आएंगे अधिकारी और कर्मचारी |

हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में ‘ड्रेस कोड’ में नजर आएंगे अधिकारी और कर्मचारी

हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में 'ड्रेस कोड' में नजर आएंगे अधिकारी और कर्मचारी

:   Modified Date:  March 1, 2024 / 07:13 PM IST, Published Date : March 1, 2024/7:13 pm IST

जींद (हरियाणा), एक मार्च (भाषा) हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग द्वारा आदेश जारी किये जाने के बाद एक मार्च से सरकारी अस्पतालों में ‘ड्रेस कोड’ लागू हो गया और शुक्रवार को जींद के सरकारी अस्पताल में चिकित्सक और अन्य कर्मचारी आदेश का पालन करते हुए नजर आए।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, चिकित्सकों के लिए सफेद एप्रन और बैज अनिवार्य किया गया है जबकि चीफ नर्सिंग अधिकारी के लिए आधी बाजू का एप्रन और बैज, सीनियर नर्सिंग आफिसर के लिए गुलाबी शर्ट, गुलाबी दुपट्टा, गुलाबी सलवार, हाफ एप्रन के साथ बैज, काली जुराब और जूते अनिवार्य किये गये हैं।

आदेश के मुताबिक, वहीं नर्सिंग ऑफिसर फीमेल को गहरे नीले रंग की शर्ट, गहरे नीले रंग का दुपट्टा (आप्शनल), गहरे नीले रंग की सलवार, हाफ एप्रन के साथ बैज लगाना होगा।

आदेश के मुताबिक, तकनीशियन, रेडियोग्राफर और फार्मासिस्ट के लिए सफेद फुल एप्रन के साथ हरे रंग की वर्दी और बैज अनिवार्य है।

सिविल अस्पताल के डिप्टी एम.एस. डॉ. राजेश भोला ने कहा कि सभी को मुख्यालय से मिले निर्देशों की पालना करना होगा। उन्होंने कहा कि ‘ड्रेस कोड’ में किसी भी रंग की जींस, डेनिम स्कर्ट और डेनिम ड्रेस को पेशेवर ड्रेस नहीं माना जाएगा और इनको पहनने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा स्वेट शर्ट, स्वेट सूट, शॉट्स पहनने की अनुमति भी नहीं होगी।

भाषा सं जितेंद्र

जितेंद्र

 

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