केवल पीयूसी प्रमाण पत्र वाले वाहनों में ईंधन भरा जाए : दिल्ली सरकार का निर्देश

केवल पीयूसी प्रमाण पत्र वाले वाहनों में ईंधन भरा जाए : दिल्ली सरकार का निर्देश

केवल पीयूसी प्रमाण पत्र वाले वाहनों में ईंधन भरा जाए : दिल्ली सरकार का निर्देश
Modified Date: November 29, 2022 / 08:00 pm IST
Published Date: October 12, 2022 12:39 pm IST

नयी दिल्ली, 12 अक्टूबर (भाषा) दिल्ली सरकार ने बुधवार को सभी पेट्रोल पंप को निर्देश दिया कि वे केवल उन वाहन मालिकों को ईंधन मुहैया कराएं, जिनके पास अपने वाहनों के लिए वैध ‘प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र’(पीयूसीसी) है।

परिवहन विभाग ने एक नोटिस जारी कर उन सभी वाहन मालिकों को पीयूसीसी के लिए अपने वाहनों की जांच कराने का निर्देश दिया है, जिनके वाहन (इलेक्ट्रिक या बैटरी से चलने वाले वाहनों को छोड़कर) पंजीकरण की तारीख से एक वर्ष से अधिक पुराने हैं।

विभाग ने वाहन मालिकों से कहा है कि वे असुविधा और कानून के तहत कार्रवाई से बचने के लिए 25 अक्टूबर से पहले वैध पीयूसीसी हासिल कर लें।

नोटिस में कहा गया है, ‘‘वैध पीयूसीसी के बिना वाहन चलाने पर 10,000 रुपये के जुर्माने और तीन साल की कैद या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं।’’

पर्यावरण विभाग पेट्रोल, डीजल और सीएनजी पंप के सभी डीलर के लिए यह अनिवार्य बनाने के वास्ते अधिसूचना जारी करने पर विचार कर रहा है कि 25 अक्टूबर से वैध पीयूसीसी दिखाने पर ही वाहनों को ईंधन बेचा जाए।

भाषा सिम्मी पारुल

पारुल


लेखक के बारे में