कॉलेजियम की बैठक के एजेंडे की जानकारी उपलब्ध कराने संबंधी अपील पर आदेश सुरक्षित |

कॉलेजियम की बैठक के एजेंडे की जानकारी उपलब्ध कराने संबंधी अपील पर आदेश सुरक्षित

कॉलेजियम की बैठक के एजेंडे की जानकारी उपलब्ध कराने संबंधी अपील पर आदेश सुरक्षित

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:39 PM IST, Published Date : July 22, 2022/6:12 pm IST

नयी दिल्ली, 22 जुलाई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों की पदोन्नति से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम की 12 दिसम्बर 2018 की बैठक के एजेंडे की जानकारी ‘सूचना का अधिकार’ (आरटीआई) कानून के तहत उपलब्ध कराने संबंधी याचिका खारिज किये जाने को चुनौती देने वाली अपील पर शुक्रवार को सुनवाई पूरी कर ली और आदेश सुरक्षित रख लिया।

आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज ने कॉलेजियम के एजेंडे की जानकारी उपलब्ध कराने संबंधी अनुरोध केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा ठुकराये जाने को उच्च न्यायालय की एकल पीठ के समक्ष चुनौती दी थी, लेकिन इसने (एकल पीठ ने) 30 मार्च को उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया है।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के वकील की दलीलें सुनने के बाद कहा, ‘‘हम उचित आदेश जारी करेंगे।’’

सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने दलील दी कि यह मामला बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में पारदर्शिता से जुड़ा है।

यह मामला राजस्थान उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंदराजोग और दिल्ली उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन को शीर्ष अदालत में कथित तौर पर पदोन्नत न किये जाने से संबंधित है।

बारह दिसम्बर, 2018 को कॉलेजियम की बैठक में इन दोनों को पदोन्नत करने को लेकर इनके नाम पर विचार किया गया था और हरी झंडी दे दी गयी थी, लेकिन बाद में 19 जनवरी, 2019 को हुई बैठक में उनके नाम पर कॉलेजियम की मोहर नहीं लग सकी थी। हालांकि याचिकाकर्ता ने किसी न्यायाधीश का नाम उजागर नहीं किया है।

भाषा सुरेश संतोष

संतोष

 

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