कोविड रोधी व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए शराब की दुकानों पर मार्शल तैनात करने के आदेश

कोविड रोधी व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए शराब की दुकानों पर मार्शल तैनात करने के आदेश

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  • Publish Date - June 8, 2021 / 10:05 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:41 PM IST

नयी दिल्ली, आठ जून (भाषा) दिल्ली सरकार ने शहर में सभी शराब विक्रेताओं को अपनी दुकानों पर मार्शल और पर्याप्त कर्मी तैनात करने के आदेश दिए हैं ताकि वहां सामाजिक दूरी बनाए रखने और मास्क पहनने जैसा कोविड रोधी व्यवहार सुनिश्चित किया जा सके।

इसने शराब विक्रेताओं को यह निर्देश भी दिया कि वे ‘‘सुरक्षा एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय प्रशासन और पुलिस का सहयोग करें।’’

आबकारी विभाग ने छह जून को जारी एक आदेश में कहा, ‘‘सभी चारों सरकारी निगम-डीएसआईआईडीसी, डीटीटीडीसी, डीएससीएससी और डीसीसीडब्ल्यूएस अपनी सभी दुकानों (एल-6 और एल-8) पर पर्याप्त संख्या में मार्शल तैनात करेंगे और निजी लाइसेंस धारक (एल-7, एल-9 और एल-10) अपने कर्मचारियों की तैनाती करेंगे ताकि शराब की दुकानों पर सामाजिक दूरी, मास्क पहनने, सैनिटाइजर के नियमित इस्तेमाल जैसा कोविड रोधी व्यवहार सुनिश्चित किया जा सके और साथ में यह भी सुनिश्चित हो सके कि इन दुकानों में कोई व्यक्ति शराब, पान, गुटखा, तंबाकू इत्यादि का इस्तेमाल न करे।’’

राष्ट्रीय राजधानी में सरकारी एजेंसियों की और निजी तौर पर संचालित शराब की लगभग 850 दुकानें हैं।

वर्तमान में इन 850 दुकानों में से 40 प्रतिशत का संचालन निजी व्यक्तियों के हाथों में है।

राष्ट्रीय राजधानी में शराब बिक्री से जुड़ी चार सरकारी एजेंसियां-दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम, दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचा विकास निगम, दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड और दिल्ली उपभोक्ता सहकारी थोक स्टोर हैं।

दिल्ली सरकार ने ‘अनलॉक’ के दूसरे चरण में शराब ठेकों को फिर से खोलने की अनुमति दे दी है। 19 अप्रैल से लागू लॉकडाउन 16 जून तक बढ़ा दिया गया है।

भाषा

नेत्रपाल मनीषा

मनीषा